कार्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर फिलहाल जारी रहेगा
नयी दिल्ली, 01 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को फिलहाल निरस्त करने से इन्कार कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने आज सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जांच एजेंसी का एलओसी फिलहाल निरस्त नहीं किया जाएगा और कार्ति अगले आदेश तक विदेश नहीं जायेंगे।
श्री मेहता ने कार्ति से पिछले दिनों सीबीआई मुख्यालय में हुई पूछताछ से संबंधित रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में पीठ को सौंपी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने आज सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जांच एजेंसी का एलओसी फिलहाल निरस्त नहीं किया जाएगा और कार्ति अगले आदेश तक विदेश नहीं जायेंगे।
श्री मेहता ने कार्ति से पिछले दिनों सीबीआई मुख्यालय में हुई पूछताछ से संबंधित रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में पीठ को सौंपी।
कोई टिप्पणी नहीं: